इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्लाह आजम की सदस्यता की रद्द

इलाहाबाद। इलाहबाद हाईकोर्ट ने आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम का निर्वाचन रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने अब्दुल्लाह आजम की सदस्यता रद्द कर दी है।  इसका मतलब है कि अब अब्दुल्लाह आजम विधायक नहीं रहेंगे। वह रामपुर की स्वार सीट से विधायक बने थे।


बताया जा रहा है कि फ़र्ज़ी ड़ाक्यूमेंट में उम्र बढ़ा कर बताई जाने को लेकर उनकी सदस्यता रद्द की गई हैं। अब्दुल्लाह आजम ने 25 साल से कम उम्र में विधायकी का चुनाव लड़ा था।  बसपा नेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। इसी शिकायत पर सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 27 सितम्बर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद जस्टिस एसपी केसरवानी की बेंच ने फैसला सुनाया है।